नाबालिक से बलात्कार के आरोपी को शहडोल पुलिस ने दिलाई कठोरतम सजा अपराधियों में भय
शेखर खान शहडोल
दिनांक 10.11.2023 को ब्यौहारी थाने में एक 17 वर्षीय बालिका ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक
09.11.2023 को आरोपी राजबहोर उर्फ राज उर्फ चंदू साहू (उम्र 22 वर्ष) ने अपने एक साथी के साथ उसका
अपहरण कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर
त्वरित विवेचना प्रारंभ की। उप निरीक्षक श्री सुभाष दुबे द्वारा की गई सशक्त विवेचना के आधार पर आरोपी को
गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
*न्यायालय का निर्णय*:
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, ब्यौहारी (पीठासीन न्यायाधीश श्री जयदीप सोनबसे) ने साक्ष्यों और तथ्यों
पर विचार करते हुए आरोपी राजबहोर उर्फ राज उर्फ चंदू साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी चैराहा तालाब के पास, वार्ड
क्रमांक 4, ब्यौहारी, शहडोल को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष का सश्रम
कारावास और 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 3,000/- रुपये का अर्थदंड लगाया।

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