3 साल की मासूम से रेप हत्या के दोषी को फांसी की सजा विशेष पास्को कोर्ट ने कहा यह घटना निर्भया केस की याद दिलाती है मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर
शेखर खान पत्रकार
शहडोल जिले की विशेष पास्को कोर्ट ने मानवता को शर्मशार करने वाले एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है बुढार विशेष न्यायालय ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के मुख्य आरोपी भानु उर्फ रामनारायण को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई
मदद करने वाले दोस्त और पत्नी को भी चार-चार साल की सजा
विशेष पास्को कोर्ट ने आरोपी रामनारायण को 302 भादवि आजीवन कारावास धारा 201भादवि 3 साल सश्रम कारावास और पास्को एक्ट की धारा 5 (एम)/6 के तहत फांसी की सजा सुनाई घटना में साथ देने के लिए दोस्त राजकुमार और पत्नी पिंकी को सच छिपाने के लिए दोषी मानते हुए चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा दी है
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